जमशेदपुर : घाघीडीह सेंट्रल जेल में परमजीत सिंह की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस हत्याकांड में आरोपी बनाये गए गैंगस्टर अखिलेश सिंह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अखिलेश सिंह की फ़ाइल तस्वीर
कई लोगों को बनाया गया था आरोपी
हरपाल सिंह हीरे के बयान पर परमजीत सिंह हत्या के खिलाफ मनोज सिंह उर्फ भोला, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू, अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह व गौतम सिंह को आरोपी बनाया गया था। गौतम सिंह की परमजीत सिंह जी हत्या के बाद बदले की भावना से पीट पीटकर हत्या कर दी गयी थी। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही मनोज सिंह और मनोरंजन सिंह को उम्र कैद की सजा तय कर चुका है। इसमें मनोज सिंह उच्च न्यायलय से जमानत पर है, जबकि लल्लू जेल में है। पिछले दिनों अखिलेश सिंह को हीरे गवाही के दौरान पहचाने से इनकार कर दिया था। अमलेश सिंह को हाई कोर्ट से डिस्चार्ज कर दिया गया हैं। बता दें कि परमजीत की घाघीडीह जेल में 21 मार्च 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।