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जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा में शराब के अवैध दुकानों का मामला उठाया, कहा उत्पाद अधिनियम के विरूद्ध चलाई जा रही दुकानें
जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से जमशेदपुर में संचालित की रही शराब के अवैध दुकानों का मामला उठाया और कहा कि जमशेदपुर में उत्पाद अधिनियम के विरुद्ध शराब दुकानें चलाई जा रही है। श्री राय के इस सवाल पर मंत्री मिथलेश ठाकुर ने जवाब दिया कि उनकी आपत्ति के आलोक में बर्मामाइंस में चल रही तीन विदेशी शराब दुकानों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नहीं किया गया है। बर्मामाइंस के तीनों दुकानों की अनुज्ञप्तियों के विखंडन की कारवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा। श्री राय ने इस मामले को बस्तियों के मालिकाना हक से भी जोड़ा। उन्होंने सरकार के उत्तर का हवाला देते हुए पूछा कि जब बिजली बिल और शपथ पत्र को शराब दुकानों के लिए मालिकाना का प्रमाण मानकर वहाँ शराब दुकान खोलने का आदेश सरकार दे रही है और कह रही है कि टाटा लीज भूमि पर पूरा जमशेदपुर शहर बसा है। खुदरा शराब दुकानें एवं अन्य व्यवसाय की दुकानें कई वर्षों से उसी स्थल पर कार्यरत है तथा सभी प्रकार के अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस लीज भूमि पर बरसों से संचालित है। जब यहाँ शराब दुकानों को मालिकाना का अधिकार है, तो इसी आधार पर सरकार जमशेदपुर की बस्तियों को मालिकाना हक क्यों नहीं दे सकती ? जिस पर सरकार ने बताया कि जमशेदपुर की शराब दुकानों से लगभग 130 करोड़ रुपया सालाना राजस्व मिलता है इस लिए दुकानों का संचालन बंद करना सरकारी राजस्व के दृष्टि से उचित नहीं है इस पर श्री राय ने कहा कि बस्तियों की भी जिस भूमि पर उनके मकान बने उसके लिए भूमि का राजस्व दे सकते हैं जो शराब दुकानों से मिल रहे राजस्व से कई गुना होगा।सरकार ने कहा कि जमशेदपुर के सभी शराब दुकानों के संबंध में सूचना एकत्रित करने के लिए उत्पाद विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है. जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित खुदरा शराब दुकानों की भूमि एवं मकानों के मालिक से संपर्क कर भूमि के मालिकाना हक़ की जांच कराई जाएगी।