जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने झारखंड आंदोलनकारी मंच के नेता कृष्णा लोहार को तीन माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रीया रानी तिग्गा की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में पैरवी अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने की थी।
बोलेरो गाड़ी फाइनांस के बाद चेक बाउंस करने का है मामला
वर्ष 2017 में में कृष्णा लोहार ने महिंद्रा फाइनांस कंपनी से बोलेरो गाड़ी फाइनांस कराई थी। तब किस्त का चेक बाउंस कर गया था। यह मामला चार सालों से चल रहा था। शनिवार को कोर्ट से इसका फैसला आया।