रांची : रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिकार की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की समीक्षा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। निर्णय लिया गया कि 17 जून से कपड़े की दुकानों के अलावा सभी तरह की दुकानें खुलेगी। सभी जिले में शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पूर्व की तरह ही शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
ये निर्णय लिए गये हैं—
1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी ’
2. शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे ’
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे ’
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी ’ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे ’
5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी ’
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार,ुंल्ल०४ी३ हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे ’
7. स्टेडियम, ॠ८ेल्लं२्र४े, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे ’
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ’
9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ’
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा ’
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ’
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे ’
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी ’
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ’
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी ’
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी ’
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा ’
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा ’
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ’
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ’