जमशेदपुर : गोविंदपुर में 9 साल की बच्ची के दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को आरोपी सागर पाल उर्फ सुभाष पाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसकी सुनवाईे जिला जज 5 में चल रही थी। सूचक के अधिवक्ता मनीभूषण कुमार कुमार ने इसका विरोध किया था। इसके बाद ही जमानत आचिका को खारिज किया गया।
यास तूफान के दिन की है घटना
यास तूफान के दिन घटना घटी थी। घटना के दिन आरोपी वार्ड सदस्य सागर पाल बच्ची के घरों का सामान खाली करके पंचायत भवन में पहुंचाने का काम कर रहा था। इस बीच ही वह बच्ची को कार में बैठाकर कहीं लेकर गया था और दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी जब बच्ची ने परिवार के लोगों को दी तब मामला थाने तक पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा था।