Jamshedpur : 12 जनवरी 2018 को टेल्को निवासी तपन दास की हत्या मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिए गए तीनों लोगों को सजा सुनाई। इस मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मृतक की पत्नी श्वेता दस उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायलय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायलय ने धारा 302 में सभी को पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 में दो-दो हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस फैसले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी हजारीबाग जेल में बंद है, जबकि सुमित सिंह रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल एवं सोनू लाल बोकारो जेल में बंद है। बता दे कि शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथी की मदद से कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करायी थी। बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आया कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेटरानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी।
सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल फोन ने खोला था राज
घोड़ाबांधा स्थित शमशेर रेसीडेंसी में लगे सीसीटीवी की वजह से हत्या का राज खुला था। इसके साथ ही मोबाइल फोन से भी इसमें सहयोग मिला था। इसमें महिला व उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत से राजफाश हुआ। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें युवकों का फ्लैट में आने-जाने के अलावा टेंपो से फ्रिज को ले जाते हुए दृश्य नजर आ रहा है। जब फ्रिज के बारे में महिला से पूछताछ की गयी तो पहले तो उसने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह टूट गयी और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी।