Ranchi : झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर थी। इसमें उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि बीत जाने के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। अब, जब तक कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश नहीं देती है, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर वे DGP पद पर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश जारी किया होगा। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता के आग्रह को खारिज कर दिया। नीरज सिन्हा गत 11 फरवरी 2021 को DGP बने थे। उन्हें 31 जनवरी 2022 को रिटायर होना था। लेकिन जुलाई 2021 में झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि वे योगदान की तिथि से दो साल तक पद पर बने रहेंगे।