अभिषेक पाठक
रांची
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्चवर पांडेय के दामाद से रंगदरी मांगने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल News 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 50000 की बेल बांड पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया है। वही इस मामले को लेकर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को अवैध माना है। अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी में सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर धनबाद SSP, DSP के अलावा सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.