चाईबासा।13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत मैं बैंक ऋण तथा अन्य सुलहनीय बैंकिंग विवाद संबंधी मामलों के निपटारे के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने सभी बैंक के पदाधिकारियों और प्रबंधकों के साथ आवश्यक बैठक की तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनों को उनके बैंकिंग संबंधी विवादों के समाधान हेतु मामलों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा प्री लिटिगेशन तथा बैंकिंग प्रक्रिया में होने वाली किसी भी सामान्य समस्या का समाधान किया जा सकता है जिससे आम लोगों को राहत मिल सके अतः ऐसे मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निष्पादित करने में अपनी भूमिका निश्चित करेंगे, उन्होंने आम जनों से भी अपील की है कि उनके बैंक ऋण, पेंशन तथा अन्य मामलों को प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय लोक अदालत से होने वाले लाभ की जानकारी आम लोगो तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील प्राधिकार के सचिव श्री राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, बीमा, मुआवजा बीमा, वन अधीनियम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंसन मामले, वैवाहिक वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं।