जमशेदपुर :
पटमदा थाना क्षेत्र के लच्छिपुर गांव में एक युवती से शादी का प्रलोभन देकर 12 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इंकार किए जाने के मामले में एडीजे-4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अतुल चन्द्र महतो को संदेह का लाभ देते हुए आरोप से मुक्त कर दिया. इससे पूर्व आरोपी को कहा गया कि वे बेल बांड दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी होगा. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 12 लोगों की अदालत के समक्ष गवाही हुई थी.
11 सितंबर 2018 को थाना पहुंचा था मामला
घटना 7 सितंबर 2018 की है. आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर अपने घर लेकर गया था. उसी रात को तीन बजे गांव के रहने वाले श्रीधर महतो, नीलकमल महतो एवं अनिल महतो घर पर आये और युवती को धक्का मारकर घर से निकाल दिया था. सभी ने मिलकर शादी के लिए पांच लाख रूपए की मांग की थी. धमकी भी दी थी कि रुपए नहीं देने पर शादी नहीं होगी.