जमशेदपुर
कदमा थाना में जनवरी 2018 में दर्ज दुष्कर्म, मारपीट के मामले में बुधवार को एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने रामजनम नगर निवासी जयदेव प्रमाणिक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. आरोपी की तरफ से वरीय अधिवक्त विद्या सिंह पैरवी कर रहे थे. इस संबंध में प्रभा कुमारी ने मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि जयदेव कदमा रंकिणी मंदिर में धोखे से उसे ले गया, फिर सिंदूर डालकर जबरन शादी रचाई. उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाए. उसके द्वारा मारपीट भी की जाती थी. इस मामले में एडीडे-4 की अदालत में ट्रॉयल शुरु हुआ. कोर्ट को रंकिणी मंदिर में शादी रचाए जाने का साक्ष्य नहीं मिला. इसके अलावा इंज्यूरी रिपोर्ट भी वादी के अधिवक्ता पेश नहीं कर पाए. इसके साथ ही कोर्ट को अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता ने यह बताया कि प्रभा कुमारी ने कदमा थाना में ठीक इसी तरह का मामला एक अन्य युवक पर भी दायर कराया है. कोर्ट को उसकी (सर्टिफाई कॉपी) प्रमाणित प्रति भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी, जिसका लाभ जयदेव को मिला और न्यायलय ने मामले से बरी कर दिया.