रवि कुमार झा
जमशेदपुर ।
पूर्वी सिहभूम जिला के मिष्ठान भंडार संचालकों को अपने डिस्प्ले में मिठाई का विनिर्माण तिथी तथा अंतिम उपयोग की तिथी अंकित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पकड़े जाने पर वैसे मिठाई दुकानदारों पर कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। इस सबंध में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मु॰ मनजर हुसैन ने बताया कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नया कानून लागू किया गया है। इसके तहत दुकान के आउटलेट पर रखे रहने वाले कंटेनर्स या ट्रे में मैन्यूफेक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना अनिवार्य हैं। लेकिन जमशेदपुर के किसी भी दुकानों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए उन्होंंने मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा हैं कि वे अपने डिस्प्ले में मिठाई का विनिर्माण तिथी तथा अंतिम उपयोग की तिथी अंकित रहना आवश्यक है। उन्होंने खुदरा एवं थोक खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों को एक्सपाइरड या सडे – गले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सलाह दी ही है। रेस्टोरेट के संचालको को भी कहा है कि वे किचन के दिवारों में पपड़ी, मकड़ी का जाला तथा फूफंदी लगा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा हैं कि उक्त बिन्दुओं में कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधी सम्मत कारवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि बिना FSSAI लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन के रेस्टोरेट संचालन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
कई रेस्टोरेंट का हुआ औचक निरीक्षण
पूर्वी सिहभूम के उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मु॰ मनजर हुसैन ने शहर के कबाब एंड करी रेस्टोरेंट, सेफरोन रेस्टोरेंट, व्हाइट रोज रेस्टोरेंट तथा दिल्ली दरबार रेस्टोरेट आमबगान, साकची स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एकांश फूड बीवरेज का कबाब एंड करी आउटलेट का लाइसेंस रजिस्टेशन नहीं पाया गया एवं व्हाइट रोज रेस्टोरेट का सन्चालन FSSAI रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा रहा था जबकि उक्त रेस्टोरेट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सभी रेस्टोरेंट को FSSAI के मानक के अनुरूप साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
पर्व को लेकर चलेगा एक माह अभियान
जिला प्रशासन के आदेशानुसार अगामी पर्व, त्यौहार एवं दशहरा पूजा को देखते हुए उक्त अभियान आज से एक माह तक जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन द्वारा खाद्य व्यवसायवेता से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियम / विनियमों को लागू कराने में सहयोग करने की अपील है। खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर FSSAI लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपका कर रखने का निर्देश दिया गया है।