जमशेदपुर
उलीडीह थाना क्षेत्र के हयातनगर रोड नंबर 5 के रहने वाले मो. रब्बानी अंसारी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले के आरोपियों को सोमवार को एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजहर सिन्हा थे. आरोपियों में हयातनगर का रहने वाला मो. नियाज, महबूब कुरैशी और शहनवाज हुसैन अंसारी शामिल हैं. मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के बाद से ही मो. नियाज घाघाडीह जेल में था, जबकि शहनवाज जमानत पर था.
यह है मामला
घटना 13 नवंबर 2018 की है. घटना के संबंध मो. रब्बानी की पत्नी रेहानिया की ओर से उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया था. रेहनिया ने मामले में कहा था कि घटना की शाम 7.30 बजे वह अपनी भतीजी नगमा को चचेरी बहन शमा परवीन के घर पहुंचाने के लिये हयातनगर गयी थी. वापस लौटते समय रात के 8 बजे हयातनगर रोड नंबर 5 पर जब पहुंची तब देखा कि कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं. घटना के समय पति शेख रब्बानी मौके पर ही सेंटरिंग का काम कर रहे थे. उन्होंने पत्थर फेंकने से लोगों को मना किया था.