जमशेदपुर
जमशेदपुर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दो के न्यायालय से अभियुक्त संदीप पासवान को जमानत दी गई. संदीप के विरुद्ध टेल्को थाना में गत 1 जून 2022 को श्वेता कुमारी के द्वारा मोबाइल लूट होने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. लूटा हुआ मोबाइल अभियुक्त संजीव पासवान के पास से बरामद होने पर 29 जुलाई को टेल्को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जमानत की अर्जी दाखिल करने पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दो के द्वारा अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की गई थी. मगर अनुसंधानकर्ता के द्वारा न्यायालय में केस डायरी नहीं देने को लेकर कारण बताओ नोटिस एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित सूचना देने पर अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में केस डायरी ना देकर निचली अदालत में आरोप पत्र एवं केस डायरी समर्पित कर दी. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबीता जैन ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा था.