जमशेदपुर
दुर्गापूजा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चलाते समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस ने 11 नियम का लागू किए हैं. लोगों से पुलिस ने इन शर्तों को वाहन चलाते वक्त पालन सुनिश्चित किया है. अगर यह नियम तोड़ते पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये है 11 शर्तें
सभी लोग मास्क पहनेंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
दो पहिया वाहनों पर दोनों सवार हेलमेट लगाएंगे.
बाइकर्स जानलेवा खेलों का दो पहिया वाहन पर प्रदर्शन नहीं करेंगे.
तेजी से वाहन न चलायें और प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें.
चार पहिया वाहनों में काला शीशा का प्रयोग नहीं करेंगे.
वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे.
नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर ब्रेथ एनालाइजर से चेक कर जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
वाहनों को निर्धारित पार्किग में ही खड़ा करना है. सड़क किनारे वाहन लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
मैरिन ड्राइन में बस को छोड़कर भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागम एक से 5 सितंबर तक 11 बजे अपराह्न से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा. साथ ही जमशेदपुर शहर में भी पूजा के दौरान भारी वाहनों को सड़क किनारे पार्क नहीं किया जाएगा. वाहन ट्रांसपोर्ट पार्क में ही खड़े होंगे.
किसी भी अंजानी वस्तु को स्वयं नहीं छुएंगे और न ही उसे उठाने का प्रयास करेंगे. ऐसी वस्तु मिलने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रुम को 100 नंबर पर दें.
कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिए गए सभी सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे.