जमशेदपुर
गोलमुरी थाना क्षेत्र में खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर रेस्टोरेंट व्यवसायी आकाश कुमार सिन्हा का अपहरण करने और उससे रंगदारी के रूप में 14 लाख रुपये वसूल करने के मामले में आरोपी अभिषेक कुमार की जमानत याचिका अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी. मामले की सुनवाई एडीजे 4 आरके सिन्हा की अदालत में हुई. मामले में आरोपी 3 जून से ही जेल में बंद है.
ये है घटना
घटना 28 मई 2022 को घटी थी. घटना के दिन आकाश कुमार सिन्हा अपनी कार से रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहे थे. इस बीच गोलमुरी गोल्फ मैदान मेन गेट के पास आकाश सिन्हा और साथी शिव साह का अपहरण डिजायर कार से आये लोगों ने कर लिया था. इसके बाद दोनों को लेकर वे आदित्यपुर के एक फ्लैट में पहुंचे थे. यहां पर उनसे 60 लाख की रंगदारी मांगी गयी थी.
अपहरण करने के बाद बदमाश आकाश को आदित्यपुर में लेकर गये और 14 लाख रुपये रंगदारी लेने के बाद सुरक्षित सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में पहुंचाकर छोड़ दिया. कार पर बैठाने के बाद बदमाशों ने उनके आंख पर काला पट्टी बांध दिया था और आदित्यपुर लेकर चले गये. आदित्यपुर में उन्हें कहां पर रखा गया था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. इस बीच उनसे बदमाशों ने 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी थी. अन्यथा जान से मार देने की धमकी दी थी. धमकी मिलने के बाद आकाश ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से किसी तरह से उसी रात रुपये मांगे और 14 लाख रुपये की जुब्ली पार्क गेट पर डिलीवरी की.
नकद 14 लाख रुपये मिलने के बाद बदमाशों ने 28 मई की सुबह 8.30 बजे आकाश को सिदगोड़ा इलाके में सुरक्षित ले जाकर छोड़ दिया था. इसके बाद मामला गोलमुरी थाने तक पहुंचा.