जमशेदपुर।
मुसाबनी थाना क्षेत्र में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी अशोक पातर के खिलाफ एडीजे 4 आरके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी की. इस दौरान अदालत ने फैसला देते हुए उसे 5 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है.
अरोपी अशोक पातर को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी गयी है. इसमें धारा 376 में पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिये बढ़ जायेगी. धारा 323 में छह माह की सजा और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि और 15 दिनों के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कुल 9 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी.