जमशेदपुर।
बलात्कार व अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में फंसे सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में जमानत पर बहस पूरी हो गई है, फिलहाल अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि 28 नवंबर की मुकर्रर की है. तब तक अदालत ने ”नो कोरिसीव” (अंतरिम राहत) मुखे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सीजीपीसी के चुनाव के लिए नामांकन करने को लेकर मुखे ने अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने मुखे को राहत दी है.
मुखे के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सिंह ने बताया की मुखे की अग्रिम जमानत को लेकर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है. अब अदालत 28 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. उन्होंने बताया की पूर्व में जमानत रद्द होने की जानकारी ही उन्हें मिली थी, लेकिन कोर्ट आर्डर उन्होंने बाद में देखा. इधर, कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुखे शनिवार को सीजीपीसी प्रधान पद के लिए नामांकन करने आएंगे या नहीं, एवं उन्हें कौन पांच गुरुद्वारा समर्थन देंगे इसे लेकर चर्चा होने लगी है.