जमशेदपुर।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान व सिख नेता गुरमुख सिंह मुखे की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही
हैं. एसडीजेएम कोर्ट के आदेश पर कदमा थाना पुलिस ने गुरमुख सिंह मुखे के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित आवास कुंवर
सिंह रोड में गुरुवार को इश्तहार चिपका किया है.
इसमें कहा गया है कि गुरमुख सिंह मुखे महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं.
उनके खिलाफ कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. गुरुमुख सिंह मुखे के खिलाफ महिला के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का
भी आरोप है.
इसके बावजूद गुरुमुख सिंह मुखे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. फरार चल रहे हैं.
अगर गुरमुख सिंह मुखे कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
गुरमुख अगर जमशेदपुर में हैं तो 30 दिन के अंदर और अगर बाहर हैं तो 45 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
गुरमुख सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है.
मालूम हो कि सीजीपीसी प्रधान बने रहते हुए 5 नवंबर को कदमा थाना में महिला की शिकायत किये जाने के बाद से
मुखे फरार हैं. इस बीच जमशेदपुर कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है. सीजीपीसी में चुनाव को लेकर
मुखे ने नामांकन खरीदा था, जिसे लेकर कोर्ट ने मुखे को नामांकन करने के लिए एक दिन की अंतिरम राहत दी थी,
लेकिन मुखे ने सीजीपीसी चुनाव में नामांकन नहीं किया था और विरोधी खेमे को ललकारा भी था कि अगर वे चुनान
लड़तो तो अवश्य उन्हीं की जीत होती. साथ ही चुनावी माहौल में गिरी हुई राजनीति करने का आरोप भी विरोधियों पर लगाया था.