रांची ।
शराब दुकानदार से रिश्वत लेने के मामले में एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को निगरानी की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह है मामला
राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित चाय दुकान के पास 25 मार्च 2014 को निगरानी की टीम ने आरोपियों को रिश्वत लेते 40 हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने रिश्वत की मांग को लेकर निगरानी के एसपी से शिकायत की थी. इसमे उन्होंने कहा था कि पिस्का मोड में उनकी लाइसेंसी शराब दुकान है. 245 पेटी शराब की परमिट जारी करने के एवज में एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुजुर ने उनसे रिश्वत की मांग की और आरोपियों से मिलने को कहा. जब शिकायतकर्ता आरोपियों से कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में मिला तो उनसे 90 हजार रिश्वत देने की मांग की गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. उसके आधार पर अदालत ने एक आरोपी को सजा सुनाई है.