रांची ।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली-2021 को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने नियमावली को निरस्त कर दिया है. इसे लेकर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया. 7 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. रमेश हांसदा एवं अन्य की ओर से इस संशोधित नियमावली को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस नियमावली से जितने भी विज्ञापन हुए हैं उसे भी खारिज माना जाएगा क्योंकि मामले की सुनवाई के समय पूर्व में ही कोर्ट ने कह दिया था कि कि इससे नियुक्तियां और विज्ञापन प्रभावित होंगे. हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अब नए सिरे से नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन निकाले जाएंगें जिसके आधार पर ही नए सिरे से नियुक्तियां होंगी.