जमशेदपुर।
बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह हरिजन बस्ती में कुल्हाड़ी और बेलचा से हमला कर 3 जनवरी 2021 को हुई जुली घोष की हत्या के मामले में जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी भतीजा शिवम घोष उर्फ टेरू और राहुल मुखी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर दोनों की संपति से रकम वसूल की जायेगी. मामले में 11 लोगों की गवाही हुयी थी.
घटना के संबंध में जूली के बेटा सन्नी मुखी के बयान पर बिष्टुपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. धतकीडीह मकान में वह 3 जनवरी 2021 की रात अकेली ही थी. उसके घर के पास शराब पीने से मना करने पर उसके भतीजे व अन्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी राहुल मुखी संबलपुर का रहने वाला है. घटना के दिन राहुल मुखी, शिवम घोष और कदमा के रहने वाले शिवम के दो साथी शराब पी रहे थे. तभी शिवम ने यह कहकर हत्या की योजना बनाई की जुली चाची बरामदा में बैठकर शराब पीने से मना करती है. इसके बाद ही कुल्हाड़ी और बेलचा से मारकर जुली की हत्या कर दी गयी थी.
जूली घोष ने पहली शादी रमेश मुखी से की थी. उससे बेटा सन्नी मुखी है. सन्नी दादी के घर पर रहता है. रमेश की मौत के बाद उसने कल्लू घोष से दूसरी शादी की थी. 2016 में कल्लू घोष की हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद से जूली घोष अकेली ही घर में रहती थी.