जमशेदपुर।
सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे सुयोग्य लाभुकों को मिले, योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की महती भूमिका तथा सशक्त पंचायत के निर्माण में जनप्रतिनिधियों के बीच योजनाओं के प्रति जागरूकता कितनी जरूरी है, इसी को लेकर एकदिवसीय उनमुखीकरण कार्यक्रम-सह- बैठक का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा जेसी हाई स्कूल घाटशिला के सभागार में किया गया। इस बैठक में बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूमगढ़, मुसाबनी, डुमरिया, पोटका, गड़ाबांदा के मुखियागण शामिल हुए । कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजेश पांडेय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ, रजनीकांत मिश्रा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक सुश्री निशु कुमारी तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मौजूद मुखियागण को विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई साथ ही अपील किया गया कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि एक भी सुयोग्य लाभुक लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाएं ।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि सुयोग्य लाभुकों को 25 लाख तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 40 प्रतिशत ऋण अनुदान (सब्सिडी) (अधिकतम 5 लाख तक मिलेगा ) । इस योजना अन्तर्गत 50 हजार तक के ऋण के लिए किसी गारन्टर की जरूरत नहीं होती। इस योजना का लाभ लेकर 18 से 50 वर्ष के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे ।
सर्वजन पेंशन योजना- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध / 18वर्ष या उससे अधिक उम्र निराश्रित महिला/05वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग / HIV/AIDS रोग से पीड़ित सुयोग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना तथा HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति को सहायतार्थ पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है ।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना/ हरा राशन कार्ड (हर गरीब को मिल रहा अन्न का अधिकार)- आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग, कैंसर / एड्स / कुष्ठ / असाध्य रोग से ग्रसित, अकेले रहने वाले वृद्ध, बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के सुयोग्य लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना तथा जाँचोपरान्त राशन कार्ड को लाभान्वित को उपलब्ध कराना ।
*सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना- महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह प्रथा का अंत, बालिका शिक्षा पर जोर एवं किशोरियों की अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करना तथा जाँचोपरान्त स्वीकृति प्रदान कर इसका लाभ उपलब्ध कराना ।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना- राज्य में दूध, माँस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि कर पशुपालकों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से बकरा विकास, सुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन, बत्तख चुजा वितरण, दो दुधारू गाय / भैंस वितरण, हस्त चलित चैफ कटर का वितरण इत्यादि किया जा रहा है।
प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना- छात्र/छात्राओं की शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन तथा ड्रॉपऑउट रोकना इत्यादि हेतु प्री-मैट्रिक कक्षा 01 से 05 के लिए 1500.00, कक्षा 06 से 08 के लिए 2500.00, कक्षा 09 से 12 के लिए 4500.00 एवं पोस्ट मैट्रिक के लिए अधिकतम 1,00,000.00 रू० का प्रावधान है। उक्त योजना के लिए वैसे सुयोग्य लाभुकों जो झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत है का चयन किया जाना है।
बरसा हरित ग्राम योजना- प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन तथा उपरी जमीन का प्रबंधन, गाँव के अति गरीब परिवार हेतु आजीविका के स्थायी स्त्रोत का सृजन करने के उद्देश्य से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।
फूलो झानो आर्शीवाद योजना- राज्य में हड़िया दारू के निर्माण एवं ब्रिकी से मजबूरन जुड़ी महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करा कर सम्मानजनक जीविका से जोड़ना एवं लाभार्थी महिलाओं को इच्छानुसार वैकल्पिक आजीविका के संसाधनों से जोड़ने के लिए आवश्यक परामर्श का भी प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत चिन्हित महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए 10 हजार का ब्याजमुक्त लोन तथा सखी मंडल के जरिए सामान्य शर्तों पर अतिरिक्त राशि के लिए लोन की भी व्यवस्था की गई है ।
किसान क्रेडिट कार्ड- आवेदन प्राप्त करना, बैंकों में लम्बित आवेदनों का निष्पादन कराना तथा कार्ड का वितरण कराना / धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन
मनरेगा- योजनाओं का चयन, क्रियान्वयन एवं भुगतान
श्रमाधान- कोई श्रमिक जो अपने राज्य से बाहर खुद से या किसी नियोजनकर्ता के माध्यम से काम करने जाते है, उनका निबंधन कराना । निबंधित श्रमिकों को झारखण्ड असंगठित श्रमिक मृत्यु / दुर्घटना सहायता योजना से आच्छादित किया जाता है ।