जमशेदपुर।
पटमदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपी नाथ महेंद्र महतो के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये 25 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. यह रकम पीड़िता को नहीं देने पर सजा की अवधि और 3 साल के लिये बढ़ जायेगी. अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 (2) और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया था. कोर्ट ने आरोपी महेंद्र महतो को पोस्को की धारा 6 के तहत सजा सुनाई गई है.
यह है घटना
घटना 30 मई 2021 को घटी थी. घटना की रात 10 बजे नाबालिग लड़की अपने मामा के घर पर थी. इस बीच वह लघुशंका करने के लिये अपने घर से बाहर निकली हुई थी. इस बीच ही महेंद्र नाथ महतो ने उसे दबोच लिया था और उसे लेकर लोवाडीह गांव की तरफ चला गया और दुष्कर्म किया था. पीड़िता मूल रूप से बंगाल के कुदा की रहने वाली है. वह बचपन से ही अपने मामा के घर पर रहती थी. वहां से वह पढ़ाई-लिखाई करती थी. घटना के बाद नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी अपने मामा को दी थी. इसके बाद मामला पटमदा थाने में दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.