जमशेदपुर।
गालुडीह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर भगाने के आरोपी विप्लव हलधर को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में कुल 4 लोगों की गवाही हुई थी. आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने पैरवी की थी.
मालूम हो कि एक साल पहले विप्लव ने 8वीं की छात्रा (14) को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था और उसे शादी का झांसा देकर फरार हो गया था. घटना के बाद मामला थाने तक पहुंचने पर गालुडीह पुलिस ने आरोपी विप्लव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कोर्ट से बरी होने तक आरोपी जेल में ही था.