रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने मामले का मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह ने गुरुवार सुबह कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में भैरव सिंह ने आत्मसमर्पण किया। इधर, कोर्ट पहुंचते ही वहां होहंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोर्ट में पहले से तैनात पुलिस भैरव सिंह को हिरासत में लेना चाहती थी। जबकि अधिवक्ताओं का कहना था कि जब अभियुक्त ने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो पुलिस उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती है। कोर्ट पहुंचे भैरव ने कहा कि वे सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम के काफिले को रोकना या उन पर हमला करने की बात वह सोच भी नहीं सकता।
इधर, आत्मसमर्पण करने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि रांची के किशोरगंज चौक पर CM के काफिले पर हमला मामले में 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 34 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह अभी तक फरार चल रहा था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस बात की आशंका थी कि वह आत्मसमर्पण कर सकता है। इसके लिए कोर्ट में पहले से ही पुलिस बल तैनात थी लेकिन भैरव ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उसके वकील ने पहले ही सरेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस ने भैरव को 14 दिनों की रिमांड पर लिया है।