जमशेदपुर : शहर के झामुमो नेता फिरोज खान के खिलाफ दर्ज कराये गये रंगदारी और फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने 17 मार्च को ही इस्तेहार चस्पा करने का आदेश निकाला है. फिरोज खान के अलावा कोर्ट की ओर से परवेज खान और फैजल खान उर्फ चिंटू के खिलाफ भी इस्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया गया है. घटना के संबंध में बिष्टूपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह ए ब्लॉक के रहनेवाले अशफाक खान की ओर से कदमा थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
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गोली मारने व रंगदारी मांगने का दर्ज कराया था मामला
मामले में अशफाक खान ने फिरोज खान के खिलाफ फायरिंग करने और 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला 2015 में कदमा थाने में दर्ज कराया गया था. बिष्टूपुर थाने में भी 2019 में मामला दर्ज कराया गया था. 26 अक्टूबर 2020 की रात 9 बजे शारदा क्लिनिक से घर लौटते समय फैजल हक, मुंशी सज्जाद और जाफर ने फिरोज पर किया गया मुकदमा वाला लेने की धमकी दी थी. साथ ही कहा गया था कि अगर बाप को ठेकेदारी करनी है कि एक लाख रुपये मासिक रंगदारी देना होगा. जेब से 25000 रुपये, गले से सोने की चेन और मोबाइल आरोपियों ने लूट लिया थ. गोली दाहिने जांघ पर लगी थी.
9 माह से निकला हुआ है गैर जमानतीय वारंट
इस मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसडीजेएम की अदालत से 10 जून 2022 को आरोपी फिरोज खान, परवेज खान और फैजल खान उर्फ चिंटू के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है. कदमा पुलिस आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. झामुमो नेता फिरोज खान की अग्रिम जमानत याचिका भी न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 की ओर से न्यायालय से खारिज कर दी गई है.
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