जमशेदपुर। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने वित्त विधेयक 2023 पर अपने विचार जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि म्युचुअल फंड में निवेश, जहां घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में 35 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं किया जाता है, उस पर लागू होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। डेट म्युचुअल फंड को तीन साल से अधिक समय तक रखने पर अब इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मौजूदा एलटीसीजी लाभ 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किए गए निवेश के लिए जारी रहेंगे। यह बदलाव डेट फंड और पारंपरिक निवेश को कराधान में समानता लाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय, कर और अन्य सलाहकारों से सलाह लें। ज्ञात हो कि एक अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदे गए म्युचुअल फंड में निवेश पर लागू कर दरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। यानी, डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड्स से हुई पूंजी वृद्धि – चाहे उनकी होल्डिंग अवधि जो भी हो -पर व्यक्ति की प्रासंगिक लागू कर दर पर कर लगाया जाएगा।