जमशेदपुर : जुगसलाई पुरानी बस्ती में अपनी ही पत्नी की हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये आरोपी अरबाज खान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही पाच हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर सजा की अवधि और एक साल तक के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कोर्ट में कुल 13 लोहों की गवाही हुई थी.
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17 अक्तूबर 2020 की है घटना
अरबाज की शादी सालिया परवीन के साथ घटना से ठीक डेढ़ साल पहले ही हुई थी. दोनों ने प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज की मांग कर रहे थे. एक टेंपो और नकद 2 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. घटना के दिन अरबाज ने पत्नी के साथ खूब मारपीट की थी. इसके बाद रस्सी से गला दबाकर गर्भवती पत्नी की जान ले ली थी.
सास और ससुर को भी बनाया गया था आरोपी
घटना के बाद थाने में जुगसलाई थाने में सालिया परवीन के पिता शेख नसीम के बयान पर पति अरबाज खा के अलावा ससुर अमजद खान, सास रुबी खान और दादी सास आजाद बेगम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. घटना के बाद पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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