जमशेदपुर : सोनारी थाना क्षेत्र की रहनेवाली 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी राहुल रजक को 25 साल की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की ओर से की गयी. आरोपी राहुल को पोस्को की धारा 6 के तहत 25 साल की सजा सुनायी गयी है. 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और दो साल के लिए बढ़ जायेगी.
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खेलते-खेलते आरोपी के घर पर चली गयी थी बच्ची
घटना 14 मार्च 2020 की है. घटना के दिन बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी. इस बीच बच्ची आरोपी राहुल के घर पर पहुंची गयी थी. बच्ची के घर पर नहीं लौटने पर परिवार के लोग परेशान हो गये थे. दोपहर बाद बच्ची के मिलने पर वह रो रही थी. डॉक्टर के पास लेकर जाने पर खुलासा हुआ कि उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ की गयी थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था. मामला दर्ज होते ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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