जमशेदपुर : झारखंड उच्च न्यायालय ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगो में पीड़ित परिवारो को मुआवजा व दर्ज आपराधिक केस की मॉनिटरिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने झारखंड सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी. 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में जनहितयाचिका दायर करने वाले ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने बताया की इससे पूर्व राज्य सरकार की और से खंडपीठ को बताया गया था की उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित जस्टिस डी पी सिंह की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट मिल गयी है.
इसे भी पढ़ें : Saraikela : सुबह शौच के लिए निकले वृद्ध को जंगली हाथी ने कुचला, मौत
आयोग ने मुआवजा देने का दिया आदेश
उक्त रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन दायर करेगी. इसके लिए सरकार की और से समय देने का आग्रह किया गया. वही प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा. सतनाम सिंह गंभीर ने बताया की झारखंड में सिख विरोधी दंगों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पलामू के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के संबंध में आयोग ने आदेश पारित किया है.
इसे भी पढ़ें : टाटानगर स्टेशन पार्किंग : दो दशक पहले बन्ना गुप्ता-उपेंद्र सिंह के विवाद में गयी थी टेंपो चालक की जान