वाराणसी : वर्चस्व को लेकर 32 साल पहले वाराणसी में अवधेश राय की हुई गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को एमपी/एमएलए के कोर्ट ने मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्च ने 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर सजा की अवधि और छह माह तक के लिय बढ़ जायेगी.
3 अगस्त 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना वाराणसी शहर के चेतगंज मे घटी थी. घटना के समय अवधेश अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. इस बीच ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
बांदा जेल में पहले से ही बंद है मुख्तार
मुख्तार अंसारी की बात करें तो वह पहले से ही बांदा जेल में बंद है. गैंगस्टर भीम सिंह के मामले में उसे इसी साल सजा सुनायी गयी थी. अवधेश राय की हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि चंदारी कोयला मंडी में मुख्तार अंसारी का एकछत्र राज चलता था, लेकिन अवधेश ने इसमें घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी. इसी कारण से मुख्तार ने अवधेश को रास्ते से हटवा दिया था.
मुख्तार पर दर्ज है 50 से अधिक
मुख्तार अंसारी की बात करें तो उसपर जिले में 50 से भी अधिक मामले दर्ज हैं. सभी मामले हत्या, रंगदारी और अपहरण संबंधित है. पिछले चार दशकों से उसे सजा नहीं हो रही थी. इस साल ही दो मामले में मुख्तार को सजा हो चुकी है. अभी और कई मामले में कोर्ट में लंबित हैं.