तमिलनाडु : तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास को एक महिला आइपीएस अधिकारी का यौन शोषण करने के मामले में शुक्रवार को विल्लुपुरम की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुये सजा सुनायी है. कोर्ट ने निलंबत डीजीपी के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
घटना के बारे में बताया गया है कि फरवरी 2021 की है. तब मुख्यमंत्री के रूरप में एडप्पादी पलानीसामी थे. उनकी सुरक्षा की ड्यूटी पर ही महिला आइपीएस अधिकारी को लगाया गया था. तब राजेश दास ने महिला अधिकारी को अपनी कार में बैठा लिया था. इसके बाद कार के भीतर से यौन शोषण किय था.
सरकार की ओर से लिया गया था एक्शन
पूरा मामला सुर्खियों में आते ही सरकार की ओर से तब एक्शन लेते हुये पूर्व डीजीपी राजेश दास को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद जांच के लिये छह सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया था.
68 पुलिसवालों का लिया गया था बयान
घटना के बाद जांच के क्रम में कुल 68 पुलिसकर्मियों का बयान लिया गया था. तब यह मामला चुनावी मुद्दा भी बन गया था. तब तत्कालीन नेता एमके स्टालीन ने सत्ता में आने के बाद सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया था. उसी का नतिजा है कि आरोपी राजेश दास को सजा सुनायी गयी है.
केस करने के पहले आरोपी ने डराया था
घटना की शिकायत जब महिला आइपीएस ने की थी, तब आरोपी ने पावर का धौंस जमाते हुये उसे डराया था. इसके बाद महिला के ससुराल में भी फोन कर धमकाया था.