दिल्ली : तोशाखाना से कीमती सामान को गायब करने और झूठा बयान देने के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुए शनिवार को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को गिरफ्तारकर लिया गया है. इसके पहले इमरान ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था.
इमरान खान का पार्टी पीटीआई की ओर से दावा किया गया है कि इमरान खान को उनके घर में छापेमारी कर इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है.
इमरान के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी
इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है. साथ ही यहां से लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दिया गया है. किसी तरह की सभा करने पर भी रोक लगाने का काम किया गया है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की भी चेतावनी पुलिस की ओर से दी गयी है.
21 अक्टूबर 2022 को दिया था गलत बयान
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में 21 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना मामले में गलत बयान दिया था. इस बयान को कोर्ट की ओर से अरोग्य घोषित कर दिया गया है. इधर इमरान की पार्टी पीटीआई की ओर से कहा गया है कि वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. पीटीआई का कहना है कि पक्षपाती और नैतिक रूप से भ्रष्ट न्यायाधीश के हाथों न्याय की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है.
2018 का है मामला
पूरा मामला 2018 का है. तब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे. वे अरब देशों की यात्रा पर निकले हुए थे. इस बीच उन्हें काफी गिफ्ट्स मिले थे. कई गिफ्ट्स को उन्होंने कम दामों में खरीद लिया था. इसके बाद जब तोशाखाना का जवाब मांगा गया था तब सही तरीके से नहीं दिया गया था. इसके बाद ही मामला कोर्ट तक पहुंचा था.