Ranchi : बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है. 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया गया. वहीं दूसरी और इस मामले में कोर्ट ने 90 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
यह है मामला
यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच संयुक्त बिहार में हुआ था. तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे. उस दौरान डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे.. चारा घोटाला मामले में 45 लोक सेवक व 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं. ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है. इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्य के आधार पर 90 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया है.
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