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मानव तस्करी करनेवाले दो आरोपी फांसी की सजा से बरी
निठारी केस में सुरेंद्र कोली हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने का आरोपी था. मनिंदर पर मानव तस्करी का आरोप था. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया है. निठारी केस 2005-2006 की है. निठारी की युवती को 7 मई 2006 को मनिंदर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती का पता नहीं चला. 29 दिसंबर 2006 को मनिंदर के घर के पीछे नाली से 19 बच्चों और महिलाओं का नर-कंकाल बराद किया गया था. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था. सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अलमोड़ा गांव का रहनेवाला है. 2003 में वह मनिंदर के संपर्क में आया था. इसके बाद नोएडा के सेक्टर 31 में मनिंदर के यहां काम करने लगा. वह कोठी गेट पर नजर रखा करता था. वह कोठी से गुजरनेवाले बच्चों को पकड़कर कुकर्म करने के बाद हत्या कर देता था. आरोप था कि वह शरीर के अंगों का व्यापार करता था और विदेशों में बेचने का भी काम करता था.
NOIDA NEWS : मानव तस्करी करने, छोटे बच्चों के साथ कुकर्म करने, लड़कियों को काम दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर हत्या कर देने के दो आरोपियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया गया है. ये आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़े हुए हैं.