झारखंड : अब झारखंड में सीएनटी जमीन की भी खरीद बिक्री हो सकती है. इस तरह की सहमति टीएसी (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल) की ओर से बनी है. गुरुवार को हुई बैठक में सहमति बनी कि जनवरी 1950 में जो जिले थे उसी जिले में जमीन की खरीद-बिक्री की मान्यता होगी. इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से आगे की पहल की जाएगी.
आदिवासियों को थाना क्षेत्र में ही जमीन की खरीद-बिक्री की बाध्यता होगी. एससी और ओबीसी के लिए जिले का दायरा बनाया गया है.
सीएम ने क्या कहा
टीएसी की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि थानों की बाध्यता को हटाने के लिए जांच करायी जाएगी. इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. बैठक में पेसा कानून लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई.