BIHAR NEWS : विधवा की दो नाबालिग बेटियों के साथ गैंगरेप करने और फिर उसे कीटनाशक पिलाकर मार डालने के मामले में हरियाणा की अदालत ने बिहार के चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. घटना 5 अगस्त 2021 को घटी थी. अदालत ने मामले का फैसला मात्र 2 साल दो माह में आ गया. अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
विधवा महिला हरियाणा के सोनीपथ कुंडली में किराए का मकान में रहती थी. ठीक महिला के मकान के बगल में ही बिहार के चार लड़के रहते थे. घटना की रात चारो आरोपी विधवा के घर में घुस गया था.
मां के सामने किया बेटी से दरिंदगी
बिहार के सभी चारों आरोपियों ने मां के सामने ही दोनों बेटियों के साथ दरिंदगी की. विधवा चिखती-चिल्लाती रही, लेकिन किसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा था. घटना के ठीक दूसरे दिन सुबह दोनों बेटियों ने घर में ही दम तोड़ दिया था.
बेटे को जान से मारने की धमकी दी
दो नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और फिर कीटनाशक पिलाकर मार डालने के बाद आरोपियों ने मां को यह कहकर धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया तो वह बेटे को जान से मार डालेगा.
पुलिस को बताया सांप काटने से हुई बेटी की मौत
विधवा मां ने थाने में झूठी रपट लिखवायी. इसमें कहा गया था कि दोनों बेटियों की मौत सांप के काटने से हुई है. जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तब मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद विधवा ने पुलिस को सच्चाई बताई और आरोपियों कि गिरफ्तारी हुई.
ये हैं आरोपी
समस्तीपुर का रहनेवाला रामसुगाह अचानक, दरभंगा का रहनेवाला दुखन पंडित, अरूण पंडित और फूलचंद शामिल है. घटना के बाद से ही सभी आरोपी जेल में हैं.