WEST SINGHBHUM NEWS : चाईबासा के मुफस्सील थाना क्षेत्र के महुलसाई की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी निर्मल दास को कोर्ट की ओर से 22 साल की सजा सुनायी गई है. साथ ही उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
घटना 5 अक्टूबर 2019 को घटी थी. घटना के दिन आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसने कई बार दुष्कर्म भी किया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
साथ-साथ चलेगी दोनों सजाएं
आरोपी को नाबालिग लड़की का अहरण करने के मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 7 साल की सजा भी सुनाई गई है. इसी तरह से दुष्कर्म करने में 22 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना कोर्ट की ओर से लगाया गया है.