सरायकेला : जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई के शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी हरि हेंब्रम को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है. उस पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत जुर्म तय हुआ है. 31 जनवरी को अदालत में उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी.
जिले में चर्चित रहा है मामला
सरायकेला खरसावां जिले का यह चर्चित मामला रहा है. तीन जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खापरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम ने शिक्षिका के सर को हाथ में पड़कर लगभग दो-तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डरता रहा. इस दौरान आरोपी तलवार भी भांज रहा था, जिसके कारण पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा था.
13 गवाहों की हुयी गवाही
जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है. इसमें कांड के अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल हैं. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाया है. अब उसकी सजा की बिंदु पर फैसले की बारी है.
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