सरायकेला : जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई के शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या के मामले में दोषी हरि हेंब्रम को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, उस पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं दने पर हरि को एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
यह है मामला
यह मामला सरायकेला खरसावां जिले के चर्चित मामलो में शामिल रहा था. 3 जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खापरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम शिक्षिका के सिर को हाथ में पड़कर लगभग दो-तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डरता रहा. इस दौरान वह तलवार भी भांज रहा था. इसके कारण पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा था. (नीचे भी पढ़ें)
कुल 13 लोगों की हुई गवाही
जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है. इसमें अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल हैं. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.