जमशेदपुर : शहर के बागबेड़ा हरहरगुट्टू के रहनेवाले भाजपा नेता सूरज सिंह हत्याकांड के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने हरहरगुट्टू का सोनू सिंह और भूतबंगला हरहरगुट्टू का गोलु शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है. शुक्रवार 9 फरवरी को आरोपियों को कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया था.
हरहरगुट्टू के भाजपा नेता सूरज कुमार की हत्या 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से हमला कर की गई थी. मामले में घटना के बाद सोनू सिंह, गोलु शर्मा, रजनीश सिंह और अंकुर भगत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
ईलाज के दौरान हुई थी मौत
सूरज की ईलाज के दौरान तीसरे दिन 9 दिसंबर 2021 को टीएमएच में मौत हो गई थी. घटना के बाद झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी सूरज के घर हरहरगुट्टू पहुंचे हुए थे.
सीएम तक पहुंचा था मामला
सूरज के पिता विजय सिंह और माता प्रमिला देवी ने घटना के बाद से ही बागबेड़ा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की ओर से मामले की जांच ठीक से नहीं की जा रही है. इसको लेकर पहले सीएम और डीजीपी से भी घटना को लेकर लिखित शिकायत की गई थी. परिवार के लोगों का कहना है कि घटना में शामिल कई आरोपियों को पुलिस की ओर से बचाने का भी काम किया गया है.
कम समय में बनाई थी अपनी अलग पहचान
सूरज कुमार की बात करें तो उनके पिता विजय सिंह पत्रकार हैं. पूर्व में कई बड़े अखबारों में भी काम कर चुके हैं. उनका बेटा सूरज भाजयुमो में जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत था. उसने काफी कम समय में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी. इसी के कारण कई लोग उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे. घटना की रात योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई थी.
जघन्य अपराध था, फांसी होनी चाहिए थी
कोर्ट का फैसला सुनने के बाद सूरज के पिता विजय सिंह ने बताया कि बेटे की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी. आरोपियों को कम-से-कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए थी.