सरायकेला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के एक मामले के आरोपी सारुल महतो को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसे पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गयी है. जुर्माना नहीं दिए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा, जबकि भादवि धारा 201 में दोषी पाते हुए आरोपी सारुल महतो को 3 साल का कारावास एवं तीन हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मालूम हो कि सरायकेला थाना अंतर्गत गुढाटोला, बडपाली गांव में 2 मार्च 2020 को कुल्हाड़ी से मारकर जगरू महतो की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में जगरू महतो की सास मानी महतो के बयान पर सरायकेला थाने में सारूल महतो के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी मामले में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.