जमशेदपुर : बागबेड़ा के संजय नगर में 9 सितंबर 2021 को हुई विहिप नेता बबलू सिंह पर हमले में अदालत ने शनिवार को तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर जुर्माना 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर उनकी सजा की अवधि और 6 माह के लिए बढ़ जायेगी. जमीन व गांजा कारोबार में घटना को अंजाम देने का खुलासा पुलिस कप्तान की ओर से किया गया था.
गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अदालत की ओर से रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी के रंजीत सिंह उर्फ छोटा रंजीत, गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा और अजीत साहू को सजा सुनाई गई है. तीनो आरोपियों को आम्स एक्ट में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ में धारा 341/149 में एक माह की सजा सुनाई गई है. धारा 307/149 में सात साल की सजा सुनाई गई है. सभी धाराएं साथ-साथ चलेगी.
घात लगाकर आरोपियो ने किया था हमला
घटना की रात 9 सितंबर 2021 की सुबह के ठीक 9 बजे आरोपियों ने संजय नगर मेन रोड पर घात लगाकर बैठे थे और विहिप नेता बबलु सिंह को गोली मार दी थी. घटना में बताया गया था कि हमलावरों की संख्या 10 से 15 थी. लेकिन अंततः तीन आरोपियों को ही दोषी पाया गया.
विहिप नेता बबलु सिंह को गोली लगने के बाद ईलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था. बबलु की पेट, पीठ, पैर और जांघ पर गोली लगी थी. गोली मारने का आरोप अजीत, गुप्तेश्वर और रंजीत पर लगा था. घटना के बाद योजना बनाकर लेदा दूसरे दिन अस्पताल पहुंच गया था और आरोप लगाया था कि उसे भी गोली मारी गई है.
इन्हें किया गया बरी
बर्मामाइंस कैरेज कॉलोनी का पप्पू घोष, राहुल राजभर, बसंत उपाध्याय, बागबेड़ा गांधीनगर का सूरज सिंह उर्फ सूरज बच्चा, विशाल कुमार, बागबेड़ा रामनगर का दीपक तिवारी, बागबेड़ा लाल बिल्डिंग का राकेश रजक, जुगसलाई गाढ़ाबासा का चमन कुमार शामिल है.