जमशेदपुर : मानगो के उलीडीह स्थित आदिवासी जनकल्याण समिति हाई स्कूल में 19,600 रुपये गबन मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी स्कूल के संस्थापक मनोहर कुमार घोष, शिक्षक रमण कुमार घोष और एकाउंटेंट बीर सिंह कुंडल को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. मामले में एक ही व्यक्ति की हुई गवाही.
वर्ष 2011 में स्कूल के सचिव सोमेश्वर मुर्मू ने दर्ज कराई थी. शिकायतवाद में कहा गया था कि स्कूल के सचिव ने स्कूल के बैंक खाते से रुपये की निकासी गलत ढंग से की है. इसका खुलासा तब हुआ था जब हिसाब-किताब उनकी ओर से किया गया. 19,600 रुपये कम थी. स्कूल के संस्थापक ने बताया कि उन्हें अदालत से न्याय मिली है. उन्हें स्कूल के सचिव ने गलत आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराई थी.