IJ DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली थी. उसके बाद उनके जेल से बाहर निकालने की खुशी की खबर से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे. इसी बीच उनकी जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत को चुनौती दे डाली. जिसके बाद फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है. इससे सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. (नीचे भी पढ़ें)
मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका दायर की है. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं. जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला. इस पर सीएम केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं. शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए. वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा. यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.