जमशेदपुर : मानगो थाना क्षेत्र में 2021 को शबे-ए-बारात की रात रोड नंबर 6 टावर मैदान के पास अनुपम सिंह के पेट में तीन गोलियां मारी थी. घटना में महताब उर्फ भूरी, शेरू, अतिक व अन्य को आरोपी बनाया गया था. मामले में संदेह का लाभ आरोपियों को मिला और शनिवार को अदालत ने सभी को बरी कर दिया.
घटना की रात अनुपम की ओर से आरोपियों को नशा करने से मना किया गया था. इस बीच अनुपम सिंह की हत्या की नीयत से उसके पेट में तीन गोली मारी गई थी. घटना के बाद ईलाज के दौरान अनुपम बच गया था.
तीनों आरोपियों पर हुआ था मामला दर्ज
घटना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की नीयत से गोली मारने का मामला मानगो थाने में दर्ज कराया गया था. केस में गवाही भी हुई लेकिन साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 3 निशांत कुमार की अदालत ने बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद जाहिद इकबाल ने बहस की थी.