जमशेदपुर :शहर में चलने वाले स्कूली वाहन परिवहन विभाग के मापदंडों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा. राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण आदि सभी प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच के निर्देश दिये हैं.
जिले में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस के स्कूलों में मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा का संचालन किया जा रहा. मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा में बच्चों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण फेल है. यह मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है. ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी. अब ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन आदि की जांच का अभियान परिवहन विभाग की ओर से चलाया जायेगा और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
क्या है मापदंड
स्कूली वाहन के लिए वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है. वाहनों की जांच की जाती है और बिना पंजीकरण वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है. स्कूली वाहन के लिए वाहन की फिटनेस भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. अनफिट वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है. स्कूली वाहन के लिए वाहन की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. वाहनों में क्षमता से अधिक छात्रों को ले जाने की मनाही है. स्कूली वाहन के लिए वाहन का बीमा भी अनिवार्य है. बिना बीमा वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.