रांची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। आधी सजा में दो महीना कम होने के चलते लालू यादव को बेल नहीं मिल पाई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू अभी जेल में ही रहेंगे। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू यादव की ओर से जमानत मांगी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दावा पेश किया गया था कि वे 42 महीने से अधिक जेल में रहे हैं । इस आधार पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए. लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया। इससे पहले लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 12 फरवरी को हुई थी।
पिछली सुनवाई में प्रस्तुत नहीं हुए थे लालू
पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और रिम्स निदेशक को शो कॉज किया था। कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स शिफ्ट किया गया, लेकिन यह निर्णय क्यों लिया गया। यह मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। कोर्ट लगातार रिम्स से मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें रांची के होटवार जेल से रिम्स शिफ्ट कराकर इलाज किया जा रहा था। उन्हें चारा घोटाले के तीन अन्य मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।