Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के हेमंत सरकार के कानून पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगायी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी. कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने ऐसे कानून को निरस्त कर दिया है. इसलिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून के लागू करने पर रोक लगाई जा रही है.